नौ शिक्षकों का अवैध नियोजन रद्द — एक पखवाड़े में हटाने का आदेश

सीतामढ़ी: नौ शिक्षकों का अवैध नियोजन रद्द — एक पखवाड़े में हटाने का आदेश

सीतामढ़ी | एक रिक्ति के विरुद्ध नौ शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी पाई गई
सुप्पी प्रखंड के बभनगामा रामनगर पंचायत में 2008 में केवल एक रिक्ति थी, लेकिन पंचायत सचिव द्वारा नौ अभ्यर्थियों को अवैध रूप से नियोजित किया गया। जांच और सभी पक्षों की दलीलों के बाद राज्य अपीलीय प्राधिकार, पटना ने इस नियोजन को अवैध करार दिया और आदेश दिया कि सभी नौ शिक्षकों को एक पखवाड़े के भीतर सेवा से हटाया जाए।

डीईओ व स्थापना डीपीओ की अपील पर सुनाया गया फैसला

पूर्व में जिला अपीलीय प्राधिकार ने शिक्षकों को राहत दी थी। इसके खिलाफ डीईओ राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी और स्थापना डीपीओ ने राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील दायर की। सुनवाई में स्पष्ट हुआ कि नियोजन रिक्ति के बिना और नियमों के विपरीत था। पंचायत सचिव का निधन हो चुका है, लेकिन मामले में पूर्व निर्देश और बीईओ की रिपोर्टों के आधार पर सभी शिक्षकों का नियोजन रद्द किया गया।

🔹 अवसर प्रभावित शिक्षक और अनुपालन निर्देश

राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश के तहत जिन शिक्षकों का नियोजन रद्द हुआ है, उनमें प्रमुख हैं:

अभिषेक कुमार, राजू कुमार, उपेन्द्र कुमार, संजय प्रसाद, रंधीर कुमार, आयुष प्रियदर्शी, सुमित सागर, मणि प्रभा, सुरेंद्र साह।


डीईओ राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी ने पंचायत सचिव को निर्देश दिया है कि पूर्व प्रभाव से नियोजन रद्द कर एक पक्ष के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन स्थापना डीपीओ को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही बीईओ को पंचायत सचिव से समन्वय कर कार्रवाई पूरी करने और जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया।

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